पेट्रोलियम उत्पाद रहेंगे GST कानून के दायरे से बाहर

GST कानून के दायरे से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों को कुछ समय के लिए बाहर रखा जायेगा. इस बात की जानकारी आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रह्मण्यम ने दी. अरविन्द ने प्रोग्राम से इतर कहा कि संवैधानिक तौर पर पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद वस्तु एवं सेवा कानून के अंदर ही आयेगे. हालांकि ये उत्पाद GST कानून लागू होने के बाद भी कुछ समय तक इससे बचा रहेगा.

सुब्रह्मण्यम ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार GST के लागू हो जाने के बाद भी पेट्रोलियम के उत्पादनों पर कर लगाती रहेंगी.जब सुभ्रमण्यम से पूछा गया कि GST कब लागू होगा तो उन्होंने कहा कि GST विधेयक के जल्द पारित होने की उम्मीद है. वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इसके जल्द पारित होने की बात कह चुके है. आपको बता दे कि राज्यसभा में इसको बहुमत नहीं मिला है जिस कारण वो अटका हुआ है.

गौरतलब है कि रविवार को GST विधेयक पारित न हो पाने का आरोप अरुण जेटली ने कांग्रेस पर लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष विधेयक को पारित होने में ऐसे ही व्यवधान पैदा होता रहा तो संसद को विधेयक पारित होने के लिए कोई अलग रास्ता निकलना पड़ेगा.

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