सुप्रीम कोर्ट: रंजन गोगोई ही बनेंगे अगले मुख्य न्यायाधीश, नियुक्ति के खिलाफ याचिका ख़ारिज

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. वे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद 3 अक्टूबर को शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि याचिका विचार करने योग्य नहीं है, इसलिए इस याचिका को ख़ारिज किया जाता है. 

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वकील आरपी लूथरा ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही पर मीडिया से बात करके न्यायिक अप्रासंगिकता और न्यायिक दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. वकील लूथरा ने याचिकाकर्ता वकील सत्यवीर शर्मा के साथ मिलकर न्यायमूर्ति गोगोई की प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी.

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इससे पहले 12 जनवरी को न्यायमूर्ति रंजन गोगोई समेत चार न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी. इसको लेकर याचिका में कहा गया था कि वरिष्ठ चार न्यायाधीशों का यह कदम देश की न्याय प्रणाली को नष्ट करने से कम नहीं था, उन्होंने इस अदालत में कुछ आंतरिक मतभेदों के नाम पर देश में सार्वजनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी. 

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