समय सीमा से पहले FD तोड़ने पर नहीं लगेगी पेनल्टी

नई दिल्ली : किसी भी अन्य बैंक से अपने खाते में पैसा जमा करवाना अब काफी आसान हो जाएगा यही नहीं ग्राहकों को बैंक में एफडी के तौर पर जमा अपनी राशि तय समय से पहले निकलाने पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं चुकानी होगी। जी हां, रिज़र्व बैंक आॅफ इंडिया के निर्णयों ने उपभोक्ताओं के लिए सुविधाओं का पिटारा ही खोल दिया है। 
आरबीआई की बातों पर गौर करें तो अब वह नेशनल पेमेंट काॅर्पोरेशन के अंतर्गत संचालित होने वाली एक ऐसी व्यवस्था इजाद करने में लगा है जिससे ग्राहक किसी भी बैंक से अपने खाते में पैसे का अंतरण कर सकते हैं। यही नहीं ग्राहक बैंक में फिक्सड डिपाॅजिट के तौर पर जमा अपनी राशि को परिपक्वता अवधि के पहले भी निकाल सकेंगे। ऐसा वे करीब 15 लाख रूपए की एफडी तक ही कर सकेंगे। 
यही नहीं आरबीआई ने निर्देश जारी कर कहा कि ग्राहकों को 1 करोड़ रूपए या इससे कम की एफडी पर एक जैसी राशि और समान परिपक्वता के लिए ब्याज दरों की पेशकश की जा सकेगी। इससे एफडी से पैसे निकालना ग्राहकों के लिए आसान होगा। 5000 का मिलेगा ओव्हर ड्राफ्ट मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जनधनयोजना के अंतर्गत खोले गए खातों के लिए बैंकों को ओव्हर ड्राफ्ट प्रदान करने की सुविधा भी की गई है। 
जिसके तहत इस तरह के खातों में ग्राहकों को करीब 5000 रूपए ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। हालांकि इसके लिए यह शर्त थी कि इस योजना के तहत कम से कम 6 मराह तक खाता खुला हुआ हो और खाताधारक अपने खाते में लगातार अंतरण करवाता रहा हो। इस योजना के तहत अब तक मार्च 2015 के आंकड़ों के अनुसार करीब 14.71 करोड़ खाताधारक बनाए गए हैं। कई खाते तो ऐसे हैं जो 6 माह से भी ज्यादा पुराने हैं।

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