नई दिल्ली : सरकार के द्वारा हाल ही में कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती (TDS) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि जितने भी कर्मचारी TDS का भुगतान समय पर नही करते है उन्हें 7 साल की जेल भी हो सकती है. जी हाँ, आपको इस मामले में बता दे कि बीते गुरुवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा यह बात कही गई है. साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि CBDT का कहना है कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए जो भी कर्मचारी कर का भुगतान करने में असफल रहते है उनको उतनी ही राशि का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि धारा 276 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नियत समय में नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को तीन माह से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है. और साथ ही यह भी कहा है की सम्बंधित तिमाही के TDS की रिपोर्ट जमा किये जाने पर पहले ब्याज का भुगतान भी करना होगा.