बेनजीर के ड्राइवर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

पाकिस्तान : पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या मामले में बार-बार समन देने के बावजूद ड्राइवर अदालत में पेश नहीं हुआ इसके चलते कोर्ट ने ड्राइवर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है. ये वारंट पाकिस्तान की एंटी टेरेरिज्म कोर्ट द्वारा जारी किया गया है. पाकिस्तान की  पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की  2007 में हत्या कर दी गयी थी.

पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्‌टो दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में चुनावी रैली में शामिल होने के बाद जब निकली तो उनकी कार जावेद उर रहमान चला रहा था. इस रैली में हुए बम विस्फोट और फायरिंग से भुट्‌टो की हत्या हुई थी.

इस हमले के बाद रहमान सुरक्षित भाग निकला और कोर्ट द्वारा कई समन भेजने के बाद भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया. इसके अलावा कोर्ट ने चार अन्य चश्मदीदों को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहने का समन दिया है. इसी बीच, मोहम्मद ट्राइबल रीजन के पूर्व पॉलिटिकल एजेंट भालोल खान ने कोर्ट में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाया है.

इस मामले की सुनवाई के समय अमेरिकी दूतावास से आए निदेशक शाकिब रफीक ने अदालत को सूचना दी कि दूतावास ने अमेरिकी पत्रकार मार्क सेगल को पत्र लिखकर प्रश्न किया है कि वह अपना बयान दर्ज कराने पाकिस्तान आना चाहते हैं या फिर वीडियो लिंक के द्वारा अपना बयान दर्ज करवायेगे. रफीक ने कहा कि वह सेगल के जवाब से अदालत को रूबरू करवाते रहेंगे. भुट्टो के साथ करीबी संबंधों के कारण सेगल को इस मामले में प्रमुख गवाह माना जा रहा है.

बयान में आया छोटे भाई का नाम सामने  अपने बयान में ड्राइवर ने कहा कि हमलावरों में से एक अब्दुल्ला उर्फ सद्दाम उनका छोटा भाई था और वह अकोरा खटक के दारूल उलूम हक्कानिया का विद्यार्थी था. उन्होंने कहा कि उनका भाई इस मामले में भगोड़ा था और बाद में खबर-पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में सुरक्षा एजेंसियों के साथ हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हो गयी.

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