INX मीडिया केस: चिदंबरम और कार्ति को कोर्ट से राहत, नहीं होंगे अदालत में पेश

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को INX मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने से रियायत दे दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने चिदंबरम को यह राहत दी है। चिदंबरम के वकील ने उनकी तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा था कि अभी वे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं।

दिल्ली की एक कोर्ट ने 24 मार्च को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल किए गए पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। कोर्ट मामले पर आगे की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी। चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह ने बताया कि दोनों पिता-पुत्र तमिल नाडु चुनाव प्रचार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। कोर्ट ने मामले में सह-आरोपी पीटर मुखर्जी की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका पर ED को नोटिस भी जारी किया। 

चिदंबरम को INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 21 अगस्त 2019 को अरेस्ट किया था। उन्हें 16 अक्टूबर, 2019 को ED ने एक संबंधित धनशोधन केस में अरेस्ट किया था। छह दिन बाद, 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने CBI द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत प्रदान कर दी। ED के मामले में उन्हें 4 दिसंबर, 2019 को जमानत मिली थी। CBI ने 15 मई, 2017 को केस दर्ज किया था।

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