पुणे : यदि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते है लेकिन किराए के मकान में रहने के कारण आप को इसमें परेशानी आ रही है तो ये खबर आप के लिए खुशखबरी का काम कर सकती है. जी हाँ, मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक, लेकिन किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है. नियम के अनुसार, पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक लोग अब 1 साल से कम के रेंट एग्रीमेंट पर भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे. हालांकि, इसके साथ शर्त यह है कि यह उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए और नोटरी से बनवाए गए रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे. यह नया नियम जल्द ही प्रभाव से लागू होगा. पुणे पासपोर्ट ऑफिसर अतुल गोटसुर्वे ने बताया कि ऐसा करने का मुख्य कारण पुणे और बेंगलुरु जैसे कई कई शहरों, जहां IT सेक्टर में काम करने वाले लोग रहते है, जो शहर व मकान बदलते रहते है. आज हमारे देश में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढती जा रही है लेकिन जिन लोगों के पास ऐड्रेस प्रूफ के तौर पर महज रेंट एग्रीमेंट होता है, वो लोग जिनका एक शहर में ज्यादा दिनों तक रहना मुश्किल होता है उन्हें इस फैसले से राहत मिलेगी.