नई दिल्ली : खबर है की अब बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र पर उसके 'दलित' होने का जिक्र किया जा सकता है। सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल 8वीं क्लास में शिक्षा लेने के दौरान अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए जाति और अधिवास प्रमाणपत्र जारी करने के जिम्मेदार होंगे। आपको बता दे की ऐसा करने से अब लोगों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। जानकारी दे की देशभर में SC और ST छात्रों को 8वीं क्लास में पढ़ने के दौरान जाति और आवास प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए है। कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का रहने वाला है तो इसे सिद्ध करने के लिए सम्बंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित अधिकारी अधिवास प्रमाणपत्र जारी करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की ओर से जारी किए गए मसौदे में लिखा है, संभावना है कि जन्म प्रमाणपत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दर्जे का संकेत दिया जा सके।