अब बस में महिलाओं को घूरा तो मिलेगी सजा, मनचलों के खिलाफ सरकार ने बनाया कड़ा कानून

चेन्नई: तमिलनाडु में सरकार ने मनचलों पर एक्शन के लिए बड़ा फैसला किया है। तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार लड़कियों को घूरने वाले किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के पश्चात् प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील संकेत करना तथा यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

संशोधित अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बस में दुर्व्यवहार या छेड़खानी करता है, तो बस कंडक्टर को उस यात्री को उतारना होगा या फिर यात्रा के चलते किसी महिला के साथ बुरा बर्ताव करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अनुचित बर्ताव करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा प्राप्त होगी।

संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि अगर कोई कंडक्टर सहायता करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी। कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा। नियम के अनुसार, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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