अब 20 दिन के अन्दर निपटेंगे EPFO के दावे

नई दिल्ली : हाल ही में पेंशनरों ,बीमा और PF से जुडी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप के चहरे खिल उठेंगे. सरकार ने PF निकासी, पेंशन और बीमा जैसे कई मामलों को निपटाने के लिए निर्धारित अवधि मौजूदा 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी है. गौरतलब है कि ये मामले सेवानिवृत्ति कोष निकाय EPFO द्वारा निपटाए जाते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निध योजना,

1952 के पैरा 72 (7) में, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 17-ए में और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 के पैरा 24 (4) में संशोधन किया है. इससे PF, पेंशन और बीमा दावों के निपटान की अवधि मौजूदा 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है. अब उपभोक्ताओं को इन निपटारों के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने  पड़ेंगे.

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