जय शाह मानहानि मामले में नोटिस जारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के मामले में न्यूज पोर्टल ‘द वॉयर’ की रिपोर्ट में 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद जय शाह की कंपनी का टर्नओवर तेजी से कई गुना बढ़ने की बात कही गई थी. इसके खिलाफ जय शाह द्वारा किए गए मानहानि मुकदमे में अहमदाबाद की एक अदालत ने न्यूज पोर्टल ‘द वॉयर’ की पत्रकार और संपादकों को समन जारी कर दिया गया. अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी.

उल्लेखनीय है कि अदालत ने जय अमित शाह समेत तीन गवाहों की गवाही और उनके वकील की ओर पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढवी ने पत्रकार, पांच संपादकों और ‘द वॉयर’ का प्रकाशन करने वाली गैर-लाभकारी कंपनी को समन जारी किया.जय शाह के वकील राजू ने कोर्ट से कहा कि यह लेख सद्भावना के साथ प्रकाशित नहीं किया गया.इसका उद्देश्य उनके मुवक्किल की छवि को धूमिल करना था. इसमें साधारण कारावास से लेकर दो साल के कारावास अथवा जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

आपको बता दें कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें पत्रकार रोहिणी सिंह, न्यूज पोर्टल के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया, एमके वेणु, प्रबंध संपादक मोबिना गुप्ता, लोक संपादक पामेला फिलीपोस और ‘द वॉयर’ का प्रकाशन करने वाली गैर-लाभकारी कंपनी फाउंडेशन फॉर इंडीपेंडेंट जर्नलिज्म शामिल है.

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