नईदिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें यह कहा गया है कि बच्चों का रेप करने वाले जानवर हैं। ऐसे लोगों को लेकर किसी भी तरह की दया नहीं बरती जाना चाहिए। इस मामले में यह बात सामने आई है कि न्यायालय का यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मसले की सुनवाई के दौरान सामने आया है। न्यायालय ने अपनी ओर से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अपराध माफी योग्य नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और अमितराव राॅय की बेंच ने सुनवाई की। जिसमें आरोपी कुलदीप कुमार 35 वर्ष को 10 वर्ष की सजा दी गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा गया कि बच्चों का यौन शोषण करने वाले जानवर हैं। इनके प्रति न्यायालय नरमी नहीं दिखा सकती है।उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बच्चों के साथ बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह बात भी सामने आई है कि कई बार इन बच्चों को वहशी अपना शिकार बनाते हैं तो कई मामलों में बच्चे बचा लिए जाते हैं। बच्चों से बलात्कार होने पर उनके जीवन पर इसका असर पडता है।