निठारी कांड- सुरेन्द्र कोली की फांसी के खिलाफ अपील

नोएडा के चर्चित निठारी कांड में पिछले ही महीने सुरेन्द्र कोली को दोषी करार दिए जाने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई थी. सुरेन्द्र ने सज़ा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जेल से भेजी गई अपनी अपील में खुद को बेगुनाह बताते हुए फांसी की सजा को रद्द किये जाने की गुहार लगाई है.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुरेंद्र कोली की इस जेल अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. साथ ही एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अदालत ने सुरेंद्र कोली से पूछा गया है कि क्या वह अपने मामले की पैरवी के लिए अपना कोई वकील खड़ा करेगा या फिर उसे कोर्ट से कोई न्याय मित्र मुहैया कराया जाए.सुरेंद्र कोली को गाजियाबाद जेल के सुप्रीटेंडेंट के जरिये अपना जवाब दाखिल करना होगा. अब छह हफ्ते बाद जस्टिस एपी शाही और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी. 

हालांकि अदालत ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से अंजली मर्डर केस की फ़ाइल तलब कर ली है. पिछले साल 8 दिसम्बर को इसी मामले में सुरेंद्र कोली और उसके मालिक मनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई गई थी. गौरतलब है कि निठारी काण्ड में दोनों के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज हुए थे. गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अब तक जिन 9 मुकदमों में फैसला सुनाया है, उन सभी में सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा सुनाई गई है. 

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