तालाब अतिक्रमण मामले में एनजीटी सख्त, कलेक्टर और सीएमओ को व्यक्तिगत उपस्थित होने के आदेश दिए

नरसिंहपुर से संदीप राजपूत की रिपोर्ट

नरसिंहपुर। प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के लिलवानी तालाब अतिक्रमण मामले में एनजीटी सख्त कलेक्टर रोहित सिंह और गाडरवारा सीएमओ को सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थित होने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अधिकारियों पर व्यक्तिगत एफआईआर करने के आदेश दिए जाएंगे। नागरिक उपभोक्ता मंच के मनीष शर्मा, पवन कौरव व सज्जाद अली ने गाडरवारा तहसील के अंतर्गत आने वाली लिलवानी ग्राम पंचायत में करीब 9 एकड़ के तालाब की भूमि पर सरकारी बिल्डिंगों समेत 16 अतिक्रमण हुए है। 

जिनको हटाने को लेकर याचिका दायर की गई है, पिछली सुनवाई में एनजीटी की सेंट्रल बेंच अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे चुका था लेकिन अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन नही किया और आदेश की अवमानना की जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह व गाडरवारा सीएमओ को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। 

वहीं कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि यदि कोर्ट के आदेश का पालन समयसीमा में नही होगा तो कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों पर जल प्रदूषण अधिनियम एवं कोर्ट की अवमानना के तहत व्यक्तिगत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देगा।

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