सिंहस्थ में हुए पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में NGT ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली : उज्जैन में मई माह में हुए सिंहस्थ के दौरान पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन होने के मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे को भेजा है। दवे को इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। अधिकरण ने मध्य प्रदेश सरकार व केंद्रीय मंत्री को नोटिस का जवाब देने को कहा है। 31 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी है। इससे पहले 13 मई को जवाब देने के लिए तारीख मुकर्रर की गई थी।

बता दें कि दवे ही 12-14 मई को उज्जैन में हुए वैचारिक कुंभ के आयोजक थे। 30 मई को उन्हें याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देने को कहा गया था, लेकिन न ही दवे और न ही एमपी सरकार में से कोई कोर्ट में उपस्थित हुआ। पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दूबे ने इस मामले में याचिका दायर की थी।

अपनी याचिका में दुबे ने कहा था कि इतने वर्ग फीट में रास्ता बनाने के लिए की पेड़ों को काटा गया था। दुबे का कहना है कि जिस तरह से मार्च में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया था, उसी प्रकार मई में उज्जैन में नियमों की अनदेखी की गई।

उनका कहना है कि राज्य सरकार व प्रशासन ने अस्थायी शौचालय सड़कों के निर्माण के लिए एस्बेस्टस व बुटुमेन जैसे हानिकारक पदार्तों का भी इस्तेमाल किया। दवे के अलावा एमपी के मुख्य सचिव, उज्जैन के जिलाधिकारी, इंदौर नगर निगम के आयुक्त, उज्जैन के जिला वन पदाधिकारी व एमपी प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अदिकारी को भी समन जारी किया गया है।

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