आधार से हर चीज़ लिंक करना जरूरी

आज के समय में आधार कार्ड का कितना महत्त्व है यह तो सभी को पता है. अब आधार से हर चीज़ को लिंक करना अनिवार्य हो गया है, फिर चाहे वह आपका बैंक अकाउंट हो या, मोबाइल नंबर. हर चीज़ में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है वरना वह सुविधा बंद हो सकती है. इसमें से कई जगह आधार अनिवार्य है, लेकिन जहां यह अनिवार्य नहीं है फिर भी लिंक करना आपके लिए फायदेमंद है. तो आइये आज हम आपको बताते हैं किन-किन जगह आप आधार लिंक करें....

बैंक अकाउंट : आपको अपने बैंक खाते से आधार को लिंक करना अनिवार्य है वरना आपका खता बंद हो सकता है. अपने खाते को आधार से लिंक करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है.

मोबाइल नंबर : अब बैंक खाते की तरह आपको अपना मोबाइल नंबर भी 6 फरवरी से पहले आधार से लिंक करना होगा. अगले महीने से मोबाइल को आधार से लिंक करने के लिए ओटीपी और अन्य कई सुविधाएं लाने पर विचार हो रहा है.

पैन कार्ड : अगर आप भी पैन कार्ड रखते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो इसे भी आधार से लिंक करना अनिवार्य है. आधार से लिंक करने पर आपको आईटीआर फाइल करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

म्युचुअल फंड : अगर आप म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे भी आप आधार से लिंक कर लीजिये. इसके लिए भी आख‍िरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है.

सामाजिक सुरक्षा योजना : अगर आप भी किसी सरकारी सुरक्षा योजना जैसे - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको 31 दिसंबर से पहले आधार को इनसे लिंक करना होगा.

पेंशन खाता : अपने पेंशन खाते को भी आपको आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यह उनके लिए अनिवार्य किया गया है, जो इसकी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभार्थी बने रहना चाहते हैं. यह नियम 1 फरवरी, 2017 को ही लागू हो चुका है.

पीएफ खाता : अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बिना क‍िसी परेशानी के 5 दिन के भीतर अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं.

मृत्यु प्रमाणपत्र : यह प्रमाणपत्र हर किसी के लिए अनिवार्य है लेकिन अब इसे आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है. हालांकि यह अनिवार्य नहीं है. यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि मृतक की पहचान को सुनिश्च‍ित किया जा सके.

बीमा पॉलिसी : अगर आप भी इंश्योरेंस धारक है तो आपको बता दें कि हाल ही में इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ किया है कि सभी बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना अन‍िवार्य है. इसके साथ ही उसने पॉलिसी को पैन कार्ड  से भी जोड़ना अनिवार्य किया है.

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