गेहूं 2 रुपए तथा चावल 3 रुपए प्रति किलो मिलेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया. इसके लागू होते ही सभी को खाद्य का अधिकार मिल जाएगा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होते ही राज्य के हर नागरिक को खाने का कानूनी हक मिल जाएगा. इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा. गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार के समय बने इस कानून को लागू करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था. इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया. बैठक में प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद सुधीर गर्ग, आयुक्त खाद्य एवं रसद अजय चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस योजना के तहत गेहूं 2 रुपए तथा चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलेगा.

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