मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला: बृजेश ठाकुर सहित 20 के खिलाफ तय हुए आरोप

मुजफ्फरपुर : बिहार के बहुचर्चित बालिका गृह दुष्कर्म मामले में साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित तमाम 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित कर दिए हैं. सभी की उपस्थिति में शनिवार को एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने पोक्सो एक्ट, आपराधिक षड्यंत्र रचने के अलावा अन्य धाराओं में आरोप निर्धारित किए हैं. वहीं, बृजेश ठाकुर के विरुद्ध पॉस्को एक्ट, आपराधिक षड्यंत्र करने और दुष्कर्म की धाराओं में आरोप निर्धारित किए गए.

अगर इन धाराओं में ब्रजेश ठाकुर दोषी पाया जाता है तो इसमें 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. इस मामले की रोजाना ट्रायल 3 अप्रैल से आरंभ होगा और उस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे. दरअसल, साकेत कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित करने पर बहस चल रही थी. शीर्ष अदालत ने सात फरवरी को मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था.

शीर्ष अदालत ने साकेत कोर्ट से 6 माह में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था. गत जुलाई माह में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक बालिका गृह में 16 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने सूबे समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर लाश को परिसर में दफन किए जाने का आरोप भी लगाया था. इसी वर्ष मई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट के समय इस जघन्य मामले का खुलासा हुआ था.

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