बीआर शेट्टी शूटआउट मामला: अदालत ने सुनाया फैसला, छोटा राजन समेत 6 आरोपी दोषी करार

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन सहित 6 लोगों को दोषी ठहराया है। छोटा राजन को आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास व 2012 के बीआर शेट्टी शूट आउट मामले में आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन सहित सभी दोषियों की सजा पर बहस भी आज ही की जाएगी। 

वर्ष  2013 में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के विरुद्ध मुंबई पुलिस ने 1332 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें दावा किया गया था कि 2012 में छोटा राजन ने ही अपने गुर्गों को होटेल व्यवसायी बी आर शेट्टी के क़त्ल का आदेश दिया था। मुंबई के अलावा विदेशों में भी बी आर शेट्टी के कई होटल थे। 3 अक्टूबर, 2012 को अपराधियों ने बाइक पर सवार शेट्टी को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। कंधे में दो गोली लगने के बाद भी शेट्टी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और फिर उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

सूत्रों के अनुसार, छोटा राजन को शेट्टी पर संदेह था कि वह उसके विरोधियों से मिला हुआ है और पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा का भी नजदीकी है। पुलिस ने अपने आरोपपत्र में छोटा राजन के करीबी और जे डे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सतीश थनकप्पन उर्फ कालिया, कालिया के भांजे सेल्वन चेल्लापन, नित्यानंद नायक, दीपक उपाध्याय और तलविंदर सिंह उर्फ सोनू को अभियुक्त बनाया था। 

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