मोगा बस कांड- बढ़ी बादल सरकार की मुश्किलें

मोगा : मोगा बस कांड मामले में पंजाब की बादल सरकार पसोपेश में फंसती नज़र आ रही है वहीं बादल परिवार में परेशानियों में पड़ता दिखाई दे रहा है। आज पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। मामले में जानकारी दी गई है कि पंजाब सरकार के मुख्यसचिव, डीजीपी, स्टेट ट्रांसपोर्ट और आॅर्बिट एविएशन कंपनी को नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट ने मामले में 15 मई तक जवाब मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति लीजा गिल की खंडपीठ ने की गई सुूनवाई में कहा कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाए।

हाईकोर्ट ने मामले में 15 मई तक सभी से दिए गए नोटिस का जबाव मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने मामले में यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का हस्त़क्षेप अब इस मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वकील को न्यायालय ने राजनीतिक पार्टियां अपने दायरे में रह कर ही काम किया जाएगा। न्यायालय ने सरकार से मामले को लेकर अभीत की जाने वाली कार्रवाई में अब तक क्या कर सकी है इस पर भी सवाल किए हैं।

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