लाउडस्पीकर मामला: फिर आमने-सामने आए भाजपा और ममता, आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली : सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाक़ों में माइक और लाउड स्पीकर के उपयोग पर लगी पाबन्दी हटवाने की मांग वाली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाला है। मुख न्यायाधीश रंजन गोगाई की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। प्रदेश भाजपा ने अपनी याचिका में कहा है कि, स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा के बहाने मार्च महीने के अंत तक पश्चिम बंगाल के प्रत्येक इलाके में माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना गलत है, ये राजनीति से प्रेरित है।

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दरअसल ममता सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें 9 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई गई है। भाजपा का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किए गए आवाज के मानकों के अनुसार, एक तय सीमा तक माइक व लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होती है, किन्तु इस 90 डेसीबल से कम आवाज में माइक बजाने की मंजूरी देने के बजाए एक साथ पूरे राज्य में किसी भी तरह का माइक व लाउडस्पीकर बजाने पर पाबन्दी लगाना पश्चिम बंगाल सरकार की सोची समझी साजिश है।

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भाजपा ने अपनी याचिका में कहा है कि ममता सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि राज्य में भाजपा अपना चुनाव प्रचार न कर पाए। भाजपा का कहना है कि परीक्षा केंद्र के समीप माइक बजाने पर पाबन्दी लगाई जा सकती है, किन्तु पूरे प्रदेश में एक साथ प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

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