पासपोर्ट बनाने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

जिन लोगो के पास पासपोर्ट नहीं है और वह इसे बनवाने के इच्‍छुक है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है. अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. शायद आपको जानकर हैरानी हो कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपना जन्‍म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा. इसके बदले आप आधार कार्ड दिखा कर भी काम चला सकते है. केंद्र सरकार ने ऐसे ही कुछ और नियमो में बदलाव किया है. तो आइये अब आपको बताते है पासपोर्ट बनाने के नियम में जो बदलाव हुए है उनके बारे में.

अगर आपके आधार कार्ड में सही पता दर्ज है तो आप जन्म प्रमाण पात्र की जगह आधार का इस्तेमाल कर सकते है. वही अब पेन कार्ड को जन्‍म प्रमाण पत्र के विकल्‍प के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है. आपको बता दें कि इससे पहले पासपोर्ट अधिनियम 1980 के तहत उन लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था जिनका जन्‍म 26 जनवरी 1989 के बाद हुआ है. हालाँकि अब ऐसा नहीं है. साथ ही शासकीय कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका या पेंशन रिकार्ड प्रस्‍तुत कर सकते हैं। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए 60 साल से अधिक आयु और 8 साल से कम उम्र के लोगों के पासपोर्ट में 10% छूट दी है. विवाहित या तलाकशुदा लोगों को भी शादी का प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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