गोद लेने पर भी महिलाओं को मिलेगा 180 दिनों का मैटरनिटी लीव

मुंबई : एक ओर जहाँ बिहार सरकार ने महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सेरोगेट मदर के जरिए जन्म लेने वाले बच्चों के मामले में सरकारी महिला कर्मचारियों को भी 6 माह का मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है। इस तरह की छुट्टी देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है।

गौरतलब है कि देश के अलग-अलग राज्यों ने इस तरह के मामलों में मातृत्व अवकाश के संबंध में फैसला सुनाया था। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए महिला कर्मचारियों को संस्थान को लिखित रुप से अवगत कराना होगा। इसके साथ ही महिलाओं को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सेरोगेसी गाइड लाइन का भी पालन करना होगा।

मातृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के बाद से लागू होगी और पूर्ण सेवा अवधि में केवल एक ही बार इस सेवा का सुविधा मिलेगी। बता दें कि मातृत्व अवकाश के लिए महिलाओं को 180 दिनों की लीव मिलती है जब कि गोद लिए हुुए बच्चों के लिए 90 दिनों का अवकाश मिलता है।

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