अब CAA के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे मुस्लिम संगठन ! मद्रास हाई कोर्ट ने दिया आदेश

चेन्नई: तमिलनाडु के मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) और राष्ट्रीय जनसँख्या पंजी (NPR) के विरोध में मुस्लिम संगठनों द्वारा तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने पर पाबंदी लगा दी है. मद्रास उच्च न्यायालय में जज एम. सत्यनारायण और आर. हेमलता की पीठ ने मुस्लिम संगठनों के द्वारा तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने पर 11 मार्च तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है. 

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस को 11 मार्च तक प्रदर्शन की इजाजत ना देने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को की जाएगी. आपको बता दें कि तमिलनाडु इस्लामिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन और इसके सहयोगी मुस्लिम संगठनों ने 19 फरवरी को 'CAA', NRC और NPR के विरोध में तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने का अनुरोध किया था.

मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि वो 'CAA', NRC और NPR पर कोई राय कायम नहीं कर रहे हैं. आपको बता दें कि द्रमुक पार्टी के नेता टीकेएस इलांगोवन ने कहा कि सरकार CAA-NRC के खिलाफ इन आंदोलनों को किसी भी प्रकार से रोकना चाहती है. वो अदालत का भी सहारा लेकर सभी प्रकार के दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं. 

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