पति पत्नी की तरह रहने वाले कानूनी मैरिड

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कपल बगैर शादी किये पति पत्नी की तरह रह रहा हो तो उन्हें कानूनी तौर पर मैरिड ही माना जायेगा। कोर्ट ने आदेश दिये है कि यदि इस दौरान पुरूष साथी की मौत हो जाती है तो उसके साथ रहने वाली महिला उसकी संपत्ति की वैध वारिस होगी। इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआई इकबाल और अमिताव राॅय की खंडपीठ ने दिये है।
 न्यायाधीशों ने साफ किया है कि लगातार शारीरिक संबंध बनाने और साथ रहने वाले कपल को विवाहित माना जायेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश संपत्ति विवाद मामले के चलते सुनवाई करते हुये दिया है। संपत्ति विवाद में परिजनों ने कहा था कि उनके ग्रैंडफादर ने लिविंग में रह रही महिला से विवाह नहीं किया था इसलिये उसे उनकी मौत के बाद संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जा सकता। मामले में जानकारी दी गई कि पत्नी की मौत के बाद ग्रैंडफादर एक महिला के साथ बीस वर्षों से साथ रह रहे थे। 
लेकिन परिजनों की दलीलों को कोर्ट ने दरकिनार करते हुये फैसला दिया कि बिना विवाह के भी साथ रहने वाली महिला को कानूनी तौर से मृतक की पत्नी माना जाकर उसे संपत्ति से हिस्सा दिया जाये। न्यायाधीशों ने कहा कि जब कोई पुरूष ओर महिला लंबे समय तक साथ रहते है तो ऐसे कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि कानून बिना विवाह के साथ रहने के खिलाफ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के दौरान अपने निर्णय में पति पत्नी के रूप में साथ रहने वाले कपल के मामले में कहा था कि साथ रहने वाली महिला को पत्नी समान अधिकार है।

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