श्रीगुरू ग्रंथ की बेअदबी हुई तो दोषियों को मिलेगी उम्र कैद की सजा

अमृतसर : श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर यदि मामला सामने आता है तो दोषियों को दो वर्ष नहीं बल्कि जीवनभर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। दरअसल इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया। जिस पर सर्वसम्मति बन गई। राज्य के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने विधानसभा में बिल पेश किया, जिसे सभी ने स्वीकृत कर लिया। इसके बाद लगभग सभी धर्मों के पवित्र धर्मग्रंथों का अपमान करने पर दोषियों को जेल का प्रावधान होगा। इन धर्मग्रंथों में प्रमुखतौर पर गीता, रामायण, बाइबल, कुरान शरीफ और अमृतबाणी आदि का अपमान करने वालों को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाएगी।

इस मामले में संसदीय कार्यमंत्री मित्तल द्वारा कहा गया कि विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों का अपमान करने पर इस तरह की सजा दी जा सकेगी। हालांकि इसमें सजा के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है लेकिन यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो उम्र कैद को लेकर विचार भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य में कई क्षेत्रों में श्रीगुरूग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया था। इस तरह की घटनाओं से सरकार की फजीहत हो रही थी। कई बार तो आंदोलन उग्र भी हो गए। जिसके बाद सरकार को विरोध झेलना पड़ा।

अब सरकार ने इस मामले में विधानसभा में प्रस्ताव रखा और इसे पारित कर दिया गया। इस मामले के अलावा विधानसभा में किसानों की हालत पर और उनकी आत्महत्या को लेकर चर्चा की गई। इस मामले में द पंजाब सेटलमेंट आॅफ एग्रीकल्चरल इन्डेटिडनेस बिल 20016 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया।

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