क़ानूनी पेच और छुट्टियों ने बढ़ाई तलवार दम्पति की रिहाई

गाजियाबाद : बेशक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भले ही अारुषि और हेमराज हत्‍याकांड में सजा काट रहे तलवार दम्पति को बरी कर दिया हो, लेकिन अभी दो रात इन्हे डासना जेल में इसलिए बितानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क़ानूनी पेच के अलावा दो छुट्टियों के कारण उनकी रिहाई दो दिन और आगे बढ़ गई है. तलवार दम्पति 16 अक्टूबर को ही जेल से रिहा हो सकेंगे.

उल्लेखनीय है कि तलवार दम्पति को बरी करने के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 437 (ए) लगाई है. इसके कारण राजेश व नूपुर तलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में बेल बांड भरना होगा.शुक्रवार देर शाम तक सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी नहीं पहुंची और माह का दूसरा शनिवार और रविवार को कोर्ट की छुट्टी होने से बरी करने के आदेश की सत्यापित कॉपी सोमवार को मिलने के बाद ही डासना जेल के अधीक्षक दोनों की रिहाई का आदेश जारी कर सकेंगे.

आपको बता दें कि धारा 437 (ए) के अनुसार जब कोई व्यक्ति दोष मुक्त होता है, तो एक निश्चित समयावधि में ऊपरी अदालत में अपील होने तक जमानत देना पड़ती है.इसलिए तलवार दम्पति को प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की दो-दो जमानत पेश करनी होंगी. इस बेल बांड की अवधि छह माह होगी. इस समयावधि के दौरान ऊपरी अदालत में इनके खिलाफ कोई अपील होती है तो तलवार दंपती को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.

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