माल्या को कर्नाटक हाई कोर्ट का नोटिस, बैंको ने दायर की थी याचिका

बेंगलुरु : बैंक से लिए कर्ज की रकम को वापस न करने के आरोप में किंगफिशर के मालिक विजय माल्या अब पूरी तरह घिरते दिख रहे है। स्टेट बैंक समेत कई बैंकों ने माल्या की गिरफ्तारी को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय से मांग की थी। इसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माल्या, उनकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस और नौ अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने इस संबंध में नोटिस जारी करने को कहा है। ऋण वसूली अधिकरण ने स्टेट बैंक की ओर से दायर 4 में से एक आवेदन को सुरक्षित रखा है। एसबीआई समेत 13 बैंकों ने ऋण वसूली अधिकरण से माल्या की संपति जब्त करने और उऩका पासपोर्ट जब्त करने की मांग की थी।

इसके बाद ही बैंकों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। माल्या पर 7800 करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले सप्ताह ही विजय माल्या ने यूनाइटेड स्प्रिट्स के चेयरमैन पद से हटने के लिए डियाजियो के साथ समझौता किया था। इसके तहत उन्हें 7.5 करोड़ डॉलर की राशि मिलनी है और एसबीआई चाहता है कि इस धन पर कर्जदारों के पहले अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।

इस पर माल्या के वकील उदय होल्ला का कहना है कि इस समझौते को माल्या के कर्ज से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस समझौते के तहत कहा गया है कि अगले पांच साल तक माल्या शराब के कारोबार में कदम नहीं रखेंगे।

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