जहाँ... कम शराब पिलाने पर देना पड़ता है अर्थ दंड

बेंगलुरु: एक ओर जहाँ गुजरात में बरसों से शराबबंदी लागू है. बिहार में गत 5 अप्रैल से शराबबंदी लागू की गई है, वहीँ देश का कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ कम शराब बेचने पर बार और रेस्त्रां पर भारी अर्थदंड लगाया जा रहा है|

कर्नाटक सरकार ने बार और रेस्त्रां वालों के लिए नियम बना हुआ है कि उन्हें 468 लीटर शराब हर माह बेचना ही है. इससे कम बिक्री होने पर लाखों रुपए का अर्थ दंड देना पड़ेगा. सरकार के इस नियम पर लोग व्यंग्य में कहने लगे हैं कि अब तो बार में घुसने से पहले ही तय कर दिया जाएगा कि इतनी शराब पीनी ही पड़ेगी|

कर्नाटक एक्साइज रूल्स 1968 के नियमों के अनुसार सीएल-9 लाइसेंस धारको यानी बार–रेस्त्रां वालों को 468 लीटर शराब हर माह खपत करना ही है. ऐसा नहीं करने पर 100 प्रति लीटर फाइन लगाया जाएगा|

एक्साइज कमिश्नर एसआर उमाशंकर ने बताया कि दो साल पहले यह नियम हटा लिया गया था, लेकिन अब फिर लागू किया गया है. यदि बार-रेस्त्रां ने निर्धारित मात्रा में शराब नहीं बेची तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इस नियम के खिलाफ 30 बार संचालक कोर्ट की शरण में गये हैं|

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