नईदिल्ली: जवाहरलाल नेहरू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई है, हालांकि इस मामले में सुनवाई नहीं हुई थी लेकिन न्यायाधीश ने इस मामले में याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास हस्तांतरित कर दिया। इस याचिका के दायर हो जाने के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के अभिभाषक आरपी लूथरा ने उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत रद्द करने के विरूद्ध दलीलें पेश कीं, इस पर न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि यदि याचिका खारिज हो जाती है तो उन्हें जुर्माना भी जमा करना पड़ सकता है। कन्हैया के अभिभाषक ने इस बात को लेकर निवेदन किया और कहा कि यदि बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी तो उसे मुख्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे में दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करने लगे। अभिभाषक ने कन्हैया कुमार की ओर से यह भी कहा कि कन्हैया को किसी प्रकार की धमकी न दी जाए। यदि केस की सुनवाई नहीं हो तो उन्हें चीफ जस्टिस के पास ही भेज दें। जिसके बाद इसे चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया। अब इस मामले में दूसरी बेंच में सुनवाई गुरूवार को की जाएगी।