Jio द्वारा नियम तोड़ने से दुखी है वोडाफोन

नई दिल्ली : इसे एक संयोग कहिए या रिलायंस की टाइमिंग कि जिस वक्त मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के नए प्राइम ऑफर्स की घोषणा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में वोडाफोन की तरफ से जियो के खिलाफ नियम तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा था. दिल्ली हाई कोर्ट में वोडाफोन ने कहा कि रिलायंस जियो के फ्री वॉयस कॉलिंग वाले टैरिफ TRAI के टैरिफ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

इस बारे में वोडाफोन कंपनी ने आरोप लगाया है कि फ्री वॉयस कॉल और 90 दिनों से ज्यादा प्रोमोशनल ऑफर रख कर रिलायंस जियो ने IUC और TRAI के टैरिफ नियमों को तोड़ा है. वोडाफोन ने कोर्ट में यह भी कहा कि जियो के नियम तोड़े जाने से दुखी है.इस आरोप के बाद जवाब में रिलायंस जियो ने कहा कि TRAI द्वारा दिए गए क्लीन चिट के बाद भी अगर वोडाफोन दुखी है, तो इसे दूसरी कंपनियों की तरह टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट (TDSAT) के पास शिकायत करना चाहिए.

गौरतलब है कि जियो के ऑफर्स के खिलाफ भारती एयरटेल और आइडिया ने TDSAT को भी शिकायत की है.कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को करेगा. इससे पहले भी तीनों टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो के ऑफर्स के खिलाफ कोर्ट जा चुकी हैं. लेकिन TRAI ने जियो को क्लीन चिट दे रखी है. हालांकि यह मामला TDSAT के पास लम्बित है.

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