झारखण्ड हाईकोर्ट: कांग्रेस सांसद के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी की याचिका मंजूर

धनबाद: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रदीप सोंथालिया की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. जस्टिस एबी सिंह की कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस के सांसद धीरज प्रसाद साहू को नोटिस जारी किया है. धीरज साहू ने पूर्व में ही हाई कोर्ट में केविएट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी धीरज साहू के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं थे. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. बाद में धीरज साहू की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार कोर्ट में हाजिर हुए और नोटिस लिया.

धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देते हुए प्रदीप सोंथालिया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि 23 मार्च को राज्यसभा का चुनाव हुआ था. कांग्रेस व झामुमो के गठबंधन के कारण झामुमो के अमित महतो ने धीरज साहू को वोट दिया था, इसी दिन निचली अदालत ने एक मामले में अमित महतो को दो साल की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर तत्काल प्रभाव से ही जनप्रतिनिधि की सदस्यता अयोग्य मानी जाती है, ऐसे में अमित महतो का वोट भी अयोग्य करार दिया जाए और दोबारा राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया जाए.

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