धौलपुर-भरतपुर में नहीं मिलेगा जाटों को आरक्षण

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में धौलपुर और भरतपुर में जाटों के आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया है। अब इन क्षेत्रों में जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट द्वारा राज्य के अन्य शहरों में जाट आरक्षण देने का निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय ने हाल ही में जाट आरक्षण को लेकर चर्चा की। जिसमें न्यायाधीशों ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जाटों को आरक्षण नहीं मिल सकता। न्यायाधीश सुनील बंबवानी की अदालत ने 8 जुलाई से 10 जुलाई तक 2 दिनों तक इस मामले में विभिन्न पक्षों को लेकर सुनवाई की।

सरकार की ओर से अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा जाट आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया गया। सरकार की ओर से अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा पक्ष रखा गया। जिसमें कहा गया कि इस संबंध में 4 माह के अंदर एक कमेटी बना दी जाए और OBC आरक्षण की समीक्षा की जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जाट समुदाय को OBC में सम्मिलित किया गया था। 

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