आईएसआईएस की महिला ऑपरेटर को सात साल की सज़ा

कोच्चि : केरल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एनआईए की विशेष अदालत ने आज केरल में आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए भारतीयों की भर्ती के मामले में महिला ऑपरेटर यास्मीन मोहम्मद जाहिद को विशेष न्यायाधीश एस संतोष कुमार ने सात साल की सजा सुनाने के अलावा 25 हजार का ज़ुर्माना भी लगाया है.

आपको बता दें कि बिहार निवासी यास्मीन जाहिद उन दो आरोपियों में शामिल है, जिसका नाम पहले केरल पुलिस की और इसके बाद एनआईए की जांच में सामने आया था. गत वर्ष(एनआईए) ने दो आईएसआईएसऑपरेटर अब्दुल राशिद अब्दुल्ला और यास्मीन जाहिद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. मुख्य आरोपी अब्दुल राशिद कासरगोड के युवाओं को अपने परिवार के साथआईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित करता था. अफगानिस्तान में आईएस में शामिल होने जा रही जाहिद यास्मीन को काबुल की उड़ान लेने के दौरान ही पकड़ लिया गया.

गौरतलब है कि आरोप पत्र के अनुसार अपने बयान में जांच एजेंसी एनआईए ने कहा था कि यह मामला कुछ युवाओं द्वारा भारत के भीतर और बाहर आपराधिक साजिश रचने से जुड़ा है. मूलरूप से केरल के कासरगोड जिले का रहने वाला अब्दुल्ला अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर आतंकी संगठन में शामिल होने जा रहा था.राशिद अब्दुल्ला ने कासरगोड में आतंकी संगठन की मदद से जिहाद का प्रशिक्षण भी लिया था .24 अगस्त, 2016 को कोच्चि के एनआईए पुलिस थाने में मामला दोबारा दर्ज किया गया था.

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