इंटर की छात्रा को 4 दिनों तक बंधक बनाकर किया गैंगरेप, मिली सजा

हाल ही में अपराध का एक मामला बिहार के भागलपुर से सामने आया है जहाँ एडीजे (प्रथम) व पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत एक इंटर की छात्रा से चार दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप करने वाले मनीष राज और उसके साला राजीव कुमार को को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में मनीष को अपहरण मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई है, जो उम्रकैद की सजा पूरी होने के बाद काटनी होगी.

वहीं मिली खबरों के अनुसार ''नवगछिया इलाके की रहने वाली इंटर की छात्रा भागलपुर में रहकर पढाई करती थी. वह 15 नवंबर, 2017 की शाम ट्यूशन पढकर लॉज लौट रही थी. इसी दौरान खंजरपुर रोड पर उसका अपहरण कर लिया गया था. पीड़ित छात्रा ने मनीष पर आदमपुर ईलाके में भगवती अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में बंधकर बनाकर चार दिनों तक शराब पिलाकर हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. इसके अलावा मनीष के फुफेरे भाई जो नाबालिग है और एक अन्य पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस दौरान 19 नवंबर, 2017 की रात फ्लैट से चिल्लाते हुए बदहवास छात्रा बाहर निकली थी.

अपार्टमेंट के गार्ड की मदद से बदहवास छात्रा को आदमपुर पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. इस दौरान आरोपी मनीष फरार हो गया था. मामले में पुलिस के दबाव पर मनीष राज और उसके फुफेरे भाई ने पास्को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, वहीं, रजौन(बांका) का रहने वाला मनीष का साला राजीव को आदमपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था.'' इस मामले में मिली खबरों के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि घटना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इस मामले में आरोपी को सजा सुना दी गई है.

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