पुराने नोट नहीं स्वीकार करेगी बीमा कंपनियां

नई दिल्ली : यदि आपको अपनी बीमा पालिसी का भुगतान करना है ओर आप यह सोच रहे हैं कि प्रीमियम के भुगतान में पुराने 500 ओर 1000 के नोटों को खपा देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने खुलासा किया है कि परिपत्र में पुराने नोट स्वीकारने की बात नहीं कही गई है.

इरडा ने कहा कि उसकी जानकारी में यह बात आई है कि मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं कि प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को बीमा प्रीमियम के लिए 500 और 1000 का पुराना नोट स्वीकार करने की अनुमति दी है, जबकि ऐसा नहीं है. इरडा ने इन खबरों का खंडन किया है कि लोग अपने बीमा नवीकरण प्रीमियम का भुगतान 500 और 1,000 के पुराने नोट में कर सकते हैं.

इस सम्बन्ध में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र में कहा गया है कि इस सर्कुलर में यह उल्लेख नहीं है कि पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे. इसमें सिर्फ जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसियों के लिए अनुग्रह अवधि का उल्लेख है.इरडा ने स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ अनुग्रह अवधि का समय 30 दिन तक बढ़ाया है.

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