इस तरह लें टैक्स छूट में लाभ

नईदिल्ली। अब आप यह जान सकेंगे कि, आप सालभर में कितना कमाते हैं और, कितनी राशि आप टैक्स के तौर पर चुकाते हैं। दरअसल, वर्षभर होने वाली आय के अनुसार आप से टैक्स वसूला जाता है। इस टैक्स को आप अलग तरह से निवेश कर भी बचा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार, यदि आपकी आय 2.5 लाख रूपए तक है तो फिर आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। मगर यदि, आपकी आय 2.5 लाख रूपए से 5 लाख तक है तो फिर, आपको 5 प्रतिशत की दर से और फिर, 5 लाख रूपए से 10 लाख रूपए तक की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर देना होता है।

यदि आपकी आय 10 लाख रूपए से अधिक है तो फिर, 30 प्रतिशत तक कर देना होता है। हालांकि अधिक आयु वालों के लिए टैक्स भुगतान करने का शुल्क बेहद अलग है। यदि, व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है और 80 वर्ष से कम है तो फिर, उन्हें अलग दर से कर देना होता है। इस तरह से अलग - अलग श्रेणी पर लगने वाले कर की दर को लेकर, जानकारी प्रदान की गई है। इस हेतु 3 लाख रूपए तक कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है।

3 लाख रूपए से 5 लाख रूपए की दर 5 प्रतिशत है तो, 5 लाख रूपए से 10 लाख रूपए पर 20 लाख से अधिक और 30 प्रतिशत कर देना होगा। म्युच्युअल फंड, इंश्योरेंस व पीपीएफ अकाउंट में निवेश प्रारंभ किया जा सकता है। इससे कर, बचाने में सहायता मिलेगी। आयकर के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आप निवेश करें या उनका लाभ लेकर आप अपना रूपया बचा सकते हैं। इन धाराओं में छूट पा सकते हैं। यदि कोई, एजुकेशन लोन है तो फिर, रिपेमेंट व रीप्रोसेसिंग फीस को लेकर भी छूट प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह से अन्य लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं।

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