मुंडे मौत मामले में ड्राइवर पर चलेगा केस

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने वाले ड्राइवर के खिलाफ सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि आरोपी ड्राइवर ने दो साल पहले बीजेपी नेता मुंडे के वाहन को टक्कर मार दी थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में विशेष न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने मामले में आरोपी ड्राइवर गुरविंदर सिंह की रिहाई से स्पष्ट इंकार करते हुए कहा कि ‘‘प्रथम दृष्टया’’ ऐसे साक्ष्य हैं जो यह बताते हैं कि आरोपी ने लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या जैसे अपराध करने का प्रयास किया.

हालाँकि बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए दलील दी कि वीआईपी की कार चला रहा ड्राइवर तेज गति से वाहन चला रहा था, लेकिन अदालत इस दलील से सहमत नहीं हुई. इस प्रकरण में अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपपत्र एवं अन्य दर्ज साक्ष्यों के अनुसार आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया मामला आरोपी के खिलाफ जाता है.

बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला आरोपी के मजिस्ट्रेटी अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष कोर्ट में दायर की गई याचिका पर दिया. उल्लेखनीय है कि गोपीनाथ मुंडे बीजेपी का प्रमुख चेहरा थे और तीन जून 2014 को सड़क दुर्घटना के दौरान सदमे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी.

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