अवैध प्लॉट मामले में धोनी को मिला नोटिस

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अवैध प्लॉट को लेकर एक नोटिस मिला है. यह नोटिस उन्हें झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भेजा है. झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड की ओर से जारी किए गए इस नोटिस पर धोनी को 15 दिनों के अंदर पक्ष रखना होगा. बोर्ड के अनुसार धौनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी में 4780.80 वर्गफुट जमीन कट प्लॉट के रूप में आवंटित किया गया था, यह आवंटन गैरकानूनी तरीके से किया गया है.

बोर्ड ने आवंटन रद्द करने की चेतावनी भी दी है. बता दे कि 2006 में राज्य सरकार ने धोनी को रमू रोड में करीब 4000 वर्ग फुट जमीन आवंटित की थी, इसके बाद 2007 में पास की ही 4300 वर्ग फुट जमीन को कट प्लॉट बताकर फिर धोनी को आवंटित कर दिया गया. अब झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि धोनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी में कट प्लॉट के रूप में आवंटित की गई 4780.80 वर्गफुट जमीन गैरकानूनी है.

इसके अलावा बार्ड ने धोनी को 15 दिनों के अंदर पक्ष रखने को कहा है. हाउसिंग बोर्ड के एमडी दिलीप कुमार झा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि धोनी को जमीन कट प्लॉट के रूप में आवंटित की गई है, लेकिन वह कट प्लॉट नहीं है, ऐसे में आवंटन गैरकानूनी तरीके से किया गया है. इसलिए क्यों न इसका आवंटन रद्द कर दिया जाए.

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