सम-विषम नियम तोड़ने पर पार्किंग से भी धोनी पड़ेगी हाथ

नई दिल्ली : नए साल में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू होने वाले ऑड-इवन फॉर्मूले के दौरान यदि कोई नियमों को तोड़ता है, तो सड़क पर जगह मिलेगी ही नही साथ ही पार्किंग की भी जगह छीन जाएगी। सरकार ने पार्किंग की व्यवस्था करने वाली एजेंसियों को आदेश दिया है कि जिनके लिए जिस हिसाब से दिन तय किए गए है, उसी हिसाब से पार्किंग होनी चाहिए।

सरकार ने आदेश दिए है कि जिस दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलनी है, उस दिन उसी नंबर की गाड़ियां पार्क की जाएंगी न कि कोई दूसरी और जिस दिन इवन नंबर की गाड़ियों की बारी हो उस दिन इवन नंबर की गाड़ियां पार्क की जाएंगी। इसके अलावा नियम के उल्लंघन पर 2000 रुपए का जु्र्माना भी लगेगा। जुर्माना दिन में एक ही बार भरना होगा।

हालांकि नियम तोड़ने वाले को चेक नाको पर रोके जाने की सूरत में हर बार ई-चालान की रसीद दिखानी होगी। प्लान को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने एमसीडी और डीएमआरसी समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार इन एजेंसियों से कहा है कि वे ऑड-ईवन तारीखों के हिसाब से गाड़ियों की पार्किंग की परमिशन दें। तीनों एमसीडी के तहत क़रीब ढाई सौ ऑथराइज्ड पार्किंग हैं।

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