जानबूझकर या लापरवाही... कैसे हुआ लद्दाख हादसा? ड्राइवर अहमद शाह पर दर्ज हुई FIR

नई दिल्ली: शुक्रवार को लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में हुई वाहन दुर्घटना में मारे गए जवानों के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। श्योक नदी में बस गिरने के मामले में ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चोटिल सैनिकों का स्वास्थ्य अपडेट भी जारी किया गया है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने शनिवार को बोला कि लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में शुक्रवार को गाड़ी के सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिरने से चोटिल हुए 19 जवानों की स्थिति स्थिर है। दुर्घटना में 7 जवानों की मौत हो गई थी।

पश्चिमी कमान के अनुसार, परतापुर के पास एक बस हादसे में घायल पश्चिमी कमान के 19 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया था तथा चंडीगढ़ के ग्रीन कॉरिडोर से उपचार के लिए कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया था। तत्काल सर्जिकल प्रक्रियाएं की गईं और सभी वर्तमान में स्थिर हैं।बता दे कि दुर्घटना थोइस से लगभग 25 किलोमीटर दूर सुबह नौ बजे हुई। 26 जवान निजी तौर पर किराए के वाहन में परतापुर में ट्रांजिट कैंप से जा रहे थे। 

वही नुब्रा के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर स्टेनज़िन दोरजे ने बोला कि प्रथम दृष्टया, यह ड्राइवर की लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। चांगमार के चालक अहमद शाह ने बस से काबू खो दिया तथा यह तकरीबन 80 से 90 फीट गहरी खाई में लुढ़क गई। तत्पश्चात, लेह पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान आरम्भ किया। सेना के अफसर ने खबर दी कि ड्राइवर अहमद शाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना), 304-ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। केस नुब्रा थाने में दर्ज कराया गया है। सेना के एक अफसर ने कहा कि यह घटना इसका सबूत है कि किस प्रकार जवान सुदूर क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं।

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