नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायलय ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे को लेकर भेजा गया है। हाइ कोर्ट का कहना है कि फिलहाल एडमिशन कोटा जारी रहेगा और एडमिशन की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। 6 जनवरी को दिल्ली सरकार ने नर्सरी में एडमिन को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए स्कूलों से मैनेजमेंट कोटा हटा दिया था। सरकार ने कहा था कि अब प्राइवेट स्कूलों में कोटे को छोड़कर और कोई कोटा नहीं रहेगा। इसकी घोषणा सीएम अरविंद केजरीवाल ने की थी। उन्होने कहा था कि स्कूलों में 75 प्रतिशत सीटें आम बच्चों के लिए और 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी। सीएम का मानना है कि मैनेजमेंट कोटा एक प्रकार का घोटाला है, जिसके आधार पर स्कूल अपनी मनमानी करते है। इससे आम लोगों के बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा बनाए गए 62 क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया था।