HC का आदेश : 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करें FIR

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी थानों में FIR दर्ज किए जाने के 24 घंटे के अंदर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उसकी जानकारी अपलोड हो जाएं. हालांकि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने ऐसे मामले जिनमें पीड़ित की पहचान का खुलासा करना उचित नहीं हो सकता है उस संबंध में संबद्ध पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं .

यह आदेश अधिवक्ता शेखर अवस्थी की जनहित याचिका पर सुनाया गया. उनका कहना था कि अपराध में आरोपी को उसके खिलाफ आरोप की प्रकृति के बारे में जानने का पूरा हक है ताकि वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके.

लेकिन ऐसा पुलिस के FIR में नामजद लोगों को उसकी प्रति सौंपने में पुलिस के अक्षम नहीं हैं ऐसे में इनकी प्रति वेबसाइट पर अपलोड कीजानी चाहिए.

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