2013 के मामले में हाई कोर्ट ने नहीं दी सीएम को राहत

भोपाल: मध्य प्रदेश हाई-कोर्ट की इंदौर बेंच ने 2013 के एक मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवेदन को खारिज कर दिया है. 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान महू विधानसभा क्षेत्र में दिए अपने चुनावी भाषण में उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

महू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अंतर सिंह दरबार की ओर से चौहान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की याचिका दायर की गई थी. इस शिकायत में चुनावी भाषण को लेकर सीएम को भी पक्षकार कराने की मांग की गई थी।

2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया था. कांग्रेस उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री के भाषणों को मतदाताओं को लालच देने के तहत बताते हुए आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की थी।

चौहान ने कहा था कि यदि विजयवर्गीय चुनाव जीतते है, तो इंदौर से महू तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही आदिवासियों को पट्टे देने की भी बात कही गई थी।

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