हाईकोर्ट ने किया NRI कोटा रद्द करने के निर्णय को खारिज

अहमदाबाद : हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के उस निर्णय को सिरे से खारिज करने का आदेश जारी किया है, जिसमें सरकार ने मेडिकल और पेरामेडिकल काॅलेजों में एनआरआई कोटा रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा है कि राज्य सरकार का यह फैसला ठीक नहीं है, इसलिये इसे खारिज किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात के नवनियुक्त सीएम विजय रूपाणी और उनके मंत्रिमंडल ने हाल ही में काॅलेजों से एनआईआर कोटा रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार के फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। गौरतलब है कि पहले भी हाईकोर्ट की ओर से आर्थिक रूप से आरक्षण देने संबंधी निर्णय को सिरे से खारिज कर दिया गया था।

काॅलेजों ने दी थी चुनौती

राज्य की सरकार ने भले ही कोटा रद्द करने का निर्णय ले लिया था, परंतु इसका विरोध भी तुरंत ही शुरू हो गया था। इसके अलावा राज्य में संचालित होने वाले कुछ स्ववित्तीय निजी काॅलेजों की ओर से हाईकोर्ट में सरकार के निर्णय को लेकर चुनौती भी दी गई थी। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिन काॅलेजों की ओर से हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी, उन्होंने दाखिल याचिका में यह बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनआईआर के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अव्हेलना की जा रही है।

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