नाबालिग का नहीं करवाया जा सकेगा धर्म परिवर्तन

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन को लेकर, महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जिसके तहत, न्यायालय ने आदेश दिया कि, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने धर्म परिवर्तन को लेकर, महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी। जो गाइडलाइन न्यायालय ने जारी की है उसके अनुसार, नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा। इस मामले में जो गाइडलाईन जारी की गई है उसके अनुसार, नाबालिग का धर्म नहीं बदला जा सकेगा।

हालांकि, राजस्थान में सरकार धर्म स्वातंत्र्य बिल लेकर आई थी मगर, उसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने लौटा दिया था। अब यह बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, केंद्र सरकार के पास है। नाबालिग के धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर जो गाइड लाइन तय की गई है और न्यायालय ने जो निर्देश दिया है वह पायल और फैज मोहम्मद को लेकर की गई है। कहा गया है कि, नाबालिग कानून तौर पर पूर्ण तरह से किसी बात का अधिकारी नहीं होता ऐसे में धर्म परिवर्तन को लेकर भी बालिग को ही मान्यता दी जा सकेगी।

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