दो जगह से उम्मीदवारी पर SC में सुनवाई

नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत में दो जगहों से एक प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहयोग मांगा है.बता दें कि इस विषय में बीजेपी से जुड़े एक अभिभाषक द्वारा याचिका दायर की गई है .

उल्लेखनीय है कि बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर एक से ज़्यादा सीटों पर किसी प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. इस संबंध में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि  दो बार आयोग की ओर से प्रस्ताव कर बताया गया था कि दोनों जगहों से एक प्रत्याशी के जीतने की स्थिति में उसे एक सीट खाली करनी पड़ती है. वहां दोबारा चुनाव कराने पर अतिरिक्त खर्च के साथ अन्य बोझ भी बढ़ता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को इस मामले में कोर्ट का सहयोग करने के लिए कहा है.

आपको पता ही है कि कानून के अनुसार कोई भी प्रत्याशी एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है. उन दो सीटों पर चुनाव जीत जाने पर उम्मीदवार सिर्फ एक ही सीट अपने पास रख सकता है, उसे दूसरी सीट से इस्तीफा देना पड़ता है.जहाँ 6 माह में फिर से चुनाव होते हैं. स्मरण रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गुजरात मे वडोदरा लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से ही जीत हासिल की थी. बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी.

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