शरीफ है पीएम पद के लिये योग्य

इस्लामाबाद :  यहां के उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि नवाज शरीफ प्रधान मंत्री पद के लिये अयोग्य नहीं है, इसलिये उन्हें किसी तरह से भी पीएम पद से हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने पीएम शरीफ के कार्यों की भी तारीफ की है।

बताया गया है कि विपक्षी नेता इमरान खान ने नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करते हुये उन्हें पद से हटाने संबंधी एक याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने इमरान की याचिका को यह कहते हुये अस्वीकार कर दिया कि कोर्ट की नजर मंे इस तरह की याचिका का कोई औचित्य नहीं है।

कोर्ट ने नवाज शरीफ के बारे में टिप्पणी की है कि वे योग्य प्रधानमंत्री है। गौरतलब है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख है और उन्होंने नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये उन्हें पद से अयोग्य घोषित करने की याचिका दाखिल की थी। बताया जाता है कि कोर्ट ने याचिका पर किसी तरह से बहस न करने का निर्णय सुनाते हुये याचिका तुरंत ही खारिज कर दी।

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