BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को मिली बड़ी राहत, रद्द हुई FIR

नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व HPCA के PRO संजय शर्मा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश राजीव शर्मा ने दोनों याचिकाकर्त्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने के साथ-साथ चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट धर्मशाला द्वारा इस मामले में समय-समय पर दिए आदेशों को भी खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि CJM. धर्मशाला द्वारा SHO की अर्जी पर लिया गया संज्ञान मूलत: गलत था और इस कारण इसके बाद के आदेश भी शून्य हो गए.

न्यायाधीश शर्मा ने फैसले में कहा कि आरोपियों को सम्मन जारी करते समय CJM ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CJM के समक्ष ऐसे पर्याप्त तथ्य ही नहीं थे, जिनके आधार पर वह मामले की जांच के आदेश देते. 

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी. रोहणी एवं न्यायाधीश जयंत नाथ की खंडपीठ ने देहरा केंद्रीय विश्वविद्यालय (सी.यू.) के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी किया है. न्यायलय ने अगले 4 हफ्तों के भीतर इस विषय पर केंद्र व राज्य सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 8 अगस्त, 2016 को होगी. उपरोक्त दोनों अधिवक्ताओं ने अदालत से नोटिस का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा.

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