नई दिल्ली। लगातार नोटिस मिलने के बाद भी सरकारी बंगले को खाली न करने वाले कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने चौधरी को बंगला खाली करने का आदेश देते हुए कहा कि आपको गरिमा का परिचय देते हुए बंगला खाली कर देना चाहिए। जस्टिस टी एस ठाकुर ने चौधरी को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या कोई और आएगा और बताएगा कि आपको बंगला खाली करना चाहिए। चौधरी ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि बंगला खाली करने के लिए उन्हें थोड़ समय और दिया जाए। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज को कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाइ कोर्ट ने भी चौधरी को राहत देने से इंकार किया था। इसके बाद ही सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि याचिका पर विचार किया गया और खारिज किया जाता है। आप एक सांसद है औऱ आप एक ऐसे बंगले में रहना चाहते है, जिसके हकदार आप नही है। यह किस तरह की याचिका है। आप बंगला खाली कीजिए।